भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है. यह भारतीय गणराज्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है. संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियम और विनियम होते हैं. यह देश की सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है. संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है. संविधान को संसद द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता.
भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था. संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे. इस सभा में डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना … Read more